Article of Indian Constitution Hindi | भारत का अनुच्छेद

नमस्कार दोस्तों Article of Indian Constitution की यह पोस्ट में आपसभी का स्वागत है। आजके यह पोस्ट में हम Article of Indian Constitution से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Article)के बारे में जानेंगे। इसके साथ, किस अनुच्छेद में कौन कौन सी विषय है, इसके बारे में भी विस्तार रूप से जानेंगे।

  • अनुच्छेद (Article) 1 से 4 के मध्य में भारत के संघ तथा क्षेत्र बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में देश की नागरिको के बारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 15 में भूमि, जाती, लिंग तथा जन्मो स्थान पर भेदभाव का निषेध के बारे में वर्णन है।
  • Article of Indian Constitution 21 में जीवन की सुरक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 21 A में शिक्षा के अधिकार के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 31 C में कुछ निर्देशों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत के बारे वर्णन है।
  • अनुच्छेद 32 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 39 A में नीति के कुछ सिद्धांतों का राज्य द्वारा पालन किया जाने के बारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में वर्णन है।

इन्हे भी पड़े हिंदी में – Source of Indian Constitution

Article 12 to 17 and 18 to 22 of the Indian Constitution

  • Article of Indian Constitution 12 में मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है
  • अनुच्छेद 13 में कानून मौलिक अधिकारों के असंगत या अपमानजनक है।
  • तथा, अनुच्छेद 14 में कानून से पहले समानता के बारे में बताया गया है
  • और, अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के बारे में वर्णन है।
  • Article of Indian Constitution में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताया गया है।
  • अनुच्छेद 18 में शीर्षक का उन्मूलन के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता, आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में कहा गया है।
  • तथा, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण के बारे में वर्णन है।

Article 23, 25 to 29 and 31 A, 31 B, 32

  • Article of Indian Constitution 23 में मानव में यातायात और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाना है।
  • अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा, अभ्यास और धर्म का प्रचार के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है।
  • तथा, अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता के बारे में है।
  • और, अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख है।
  • अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बारे में वर्णन है।
  • Article 31 A में संपदाओं के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाले कानूनों की बचत, आदि के बारे में बताया गया है।
  • अनुच्छेद 31 B में कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन करने के लिए बताया गया है।
  • अनुच्छेद 32 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय के बारे में वर्णन है।  

Article 33 to 41 of the Indian Constitution

  • अनुच्छेद 33 में संसद की शक्ति को इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने के लिए उनके आवेदन, आदि के बारे में बताया गया है।
  • Article 34 में अधिकारों पर प्रतिबंध के बारे में उल्लेख है, जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है।
  • अनुच्छेद 35 भाग में प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए विधान दिए गए है।
  • तथा, अनुच्छेद 36 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को परिभाषित किया गया है।
  • और, अनुच्छेद 37 में भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग के बारे में है।
  • अनुच्छेद 38 में राज्य के लोगों की कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए है।
  • अनुच्छेद 39 में नीति के कुछ सिद्धांतों का राज्य द्वारा पालन किया जाना है।
  • Article 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में है।
  • तथा, अनुच्छेद 41 में काम करने के लिए, शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार का वर्णन है।

Article 42 to 44, Article 46 and 49

  • अनुच्छेद 42 में काम में सिर्फ मातृत्व राहत और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान है।
  • Article 43 में श्रमिकों के लिए रहने का वेतन आदि के  वर्णन है।
  • अनुच्छेद 43 A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में है।
  • Article 43 B राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण
  • और, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समर्थन के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख है।
  • तथा, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और,
  • अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हित को बढ़ावा देने के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में वर्णन है।  

Article 50, 61, 64, 66, 72, 74, 83 and 84

  • Article of Indian Constitution 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के वारे में वर्णन है।  
  • अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के बारे में वर्णन है।  
  • अनुच्छेद 64 में राज्यों के परिषद के पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के बारे में वर्णन है।  
  • और, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में वर्णन है।  
  • तथा, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान और कुछ मामलों में सजा निलंबित या हंगामा करने की शक्ति प्रदान करती है।  
  • अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन है।  
  • अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि के बारे में वर्णन है।  
  • Article 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का वर्णन है।  

Article 85, 87 to 90, 94, 95, 98 and 100 of the Indian Constitution

  • अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, विप्लव और विघटन के बारे में उल्लेख है।  
  • तथा, अनुच्छेद 87 में विशेष पता और घरों को संदेश भेजने के बारे में है।  
  • अनुच्छेद 88 में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों के रूप में सदनों का सम्मान करता है।  
  • और, अनुच्छेद 89 में राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वारे में कहा गया है।  
  • अनुच्छेद 90 में उप-सभापति (Deputy Chairman) के कार्यालय से छुट्टी, इस्तीफा और हटाए जाने के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 94 में सभापति (Speaker) और उप-सभापति (Deputy Speaker) के कार्यालयों से अवकाश, इस्तीफा और हटाए जाने के बारे में वर्णन है।  
  • तथा, अनुच्छेद 95 में उप-सभापति (Deputy Speaker) या,
  • अन्य व्यक्ति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या,
  • सभापति (Speaker) के रूप में कार्य करने की शक्ति के बारे में वर्णन है।  
  • और, अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय के बारे में वर्णन है।  
  • अनुच्छेद 100 में सदनों में मतदान, सदनों की शक्ति रिक्त पदों और कोरम के बावजूद कार्य करने के लिए वर्णन किया है।    
Article of Indian Constitution
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Article 45, 46, 48, 48 A, 51, 51 A and 52

  • अनुच्छेद 45 में छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने के बारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 48 A संरक्षण, सुधार और राष्ट्रीय महत्व के स्थान तथा वस्तुएं के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 51 A  मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है।

Article 53, 54, 63, 65, 76, 79 and 80

  • Article of Indian Constitution 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 63 में भारत के उप-राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 65 में भारत के राष्ट्रपति के अनुपस्थित रहेना तथा,
  • आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उप-राष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति की जगह पर  राष्ट्रपति के रूप में काम करने के बारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 76 में भारत के Attorney-General के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 79 में भारत के संसद (Parliament) के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की परिषद की रचना के बारे में वर्णन है।
Article 107 to 129, 111 to 119 and 121 to 129
  • अनुच्छेद 107 में विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने के रूप में प्रावधान के बारे में कहा गया है।
  • अनुच्छेद 108 में कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बारे में वर्णन किया गया है।
  • Article 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में कहा गया है।
  • तथा, अनुच्छेद 111 में बिलों के लिए सहमति के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 113 में अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया के बारे मे कहा गया है।
  • अनुच्छेद 114 में विनियोग बिल के बारे में बिस्लेशन किया गया है।
  • Article 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान के बारे में है।
  • अनुच्छेद 116 में उच्चारण, वोट ऑफ क्रेडिट और असाधारण अनुदान पर वोट देता है।
  • और, अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम के बारे में कहा गया है।
  • तथा, अनुच्छेद 119 में वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन प्रबधन के बारे में वर्णन किया गया है।
  • अनुच्छेद 121 में संसद में द्वैध (discussion) पर प्रतिबंध है।
  • Article 122 में न्यायालय संसद की कार्यवाही में पूछताछ करने के लिए नहीं है।
  • अनुच्छेद 123 में संसद की पुनरावृत्ति के दौरान अध्यादेशों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन, आदि के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 127 में तदर्थ (Ad-hoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में वर्णन है।
  • Article 128 में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट में मामला record होने के लिए उल्लेख है।
Article 81, 86, 99, 106, 110, 112, 117, 120 and 126
  • Article of Indian Constitution 81 में लोकसभा की रचना के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 86 में दोनों सदन पर संदेश भेजने और भेजने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 99 में सांसद द्वारा शपथ लेने के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 110 में Money Bills की परिभाषा के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण (Budget) के बारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 117 में वित्तीय बिल के रूप में विशेष प्रावधान के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग किये जाने वाले भाषा के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में वर्णन है।
Article 131, 137, 143, 327, 329 and 243-263
  • अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा के विवरण के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में वर्णन है।   
  • अनुच्छेद 327 में विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति के बारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 329 में चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार में उल्लेख है।
  • और, अनुच्छेद 245-263 भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में वर्णन है।      
Article 130, 132, 133, 134, 134 A and 135 of the Indian Constitution
  • अनुच्छेद 130 में सुप्रीम कोर्ट का सीट के बारे में कहा गया है।
  • Article 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का Appleate क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 133 में सिविल (Civil) मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का Applellate क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का Appleate क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 134 A में सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए एक प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है।
  • अनुच्छेद 135 में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यावहारिक होने के लिए मौजूदा कानून के तहत,
  • संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियां के बारे में वर्णन है।
Article 136, 138, 141, 148, 149 and 243-ZH / ZT
  • अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश के बारे में कहा गया है।
  • और, अनुच्छेद 138 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 141 में कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी घोषित किया गया है।
  • अनुच्छेद 144 में सिविल (Civil) और न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करने के लिए वर्णन किया गया है।
  • Article 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियां के बारे में वर्णन किया गया है।
  • अनुच्छेद 243 – ZH से 243 – ZT भाग में सहकारी (Co-Operative) समितियाँ के बारे में वर्णन किया गया है।
  • Article 244 – 244A भाग में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में कहा गया है।
Article 264, 309, 310, 311, 315 and 316 of the IndianConstitution
  • अनुच्छेद 264-300 भाग में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट, संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण,
  • वित्त आयोग, उधार, संपत्ति, अनुबंध, अधिकार तथा दायित्व अदि के बारे में बिस्तार से वर्णन किया गया है।
  • और, अनुच्छेद 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की भर्ती और शर्तें के बारे में वर्णन किया गया है।
  • अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले कार्यालयों का कार्यकाल के बारे में वर्णन है
  • Article 311 में, संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों के पद से हटाने या घटाने का प्रावधान के बारे में कहा गया है।
  • अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोग के बारे में वर्णन है।
  • Article 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पद का कार्यकाल के बारे में वर्णन है।
Article 317, 318, 321, and 323 to 326 of the Indian Constitution
  • अनुच्छेद 317 में लोकसेवा आयोग के एक सदस्य का निष्कासन और निलंबन के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 318 में सदस्यों की सेवा की शर्तों के अनुसार नियम बनाने की शक्ति के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 321 में लोकसेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति के बारे में वर्णन है।
  • Article 323 में लोकसेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में उल्लेख है।
  • अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनावों के अधीक्षक, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में कहा गया है।
  • तथा, अनुच्छेद 325 में शामिल करने या धर्म, जाति, जाति या लिंग के आधार पर,
  • एक विशेष, मतदाता सूची में शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य होने के बारे में वर्णन किया गया है।
  • और, अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव प्रक्रिआ के बारे में वर्णन है।
Article 330 – 342, 343 – 351, 363, 363 A, 364, 365, 369 – 392 and 393 – 395
  • Article of Indian Constitution 330-342 भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है।
  • अनुच्छेद 343 – 351 भाग में आधिकारिक भाषाएँ के बारे में वर्णन किया गया है।
  • तथा, अनुच्छेद 361 में संसद और राज्य विधानसभाओं की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण के बारे में कहा गया है।
  • और, अनुच्छेद 363 में बार (Bar) सम्बंधित कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए वर्णन किया गया है।
  • अनुच्छेद 363 A में भारतीय राज्यों के नियमों को समाप्त करने के लिए मान्यता और निजता समाप्त करने के लिए दी गई मान्यता के  गया है।
  • अनुच्छेद 364 में प्रमुख बंदरगाहों और एयरोड्रोम (Aerodromes) के रूप में विशेष प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है।
  • Article 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या करने के लिए विफलता का प्रभाव के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है।
  • अनुच्छेद 369 – 392 भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान राज्यों की विशेष स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है।
  • और, अनुच्छेद 393 – 395 भाग में लघु शीर्षक, हिंदी और निरसन में आधिकारिक पाठ के बारे में बताया गया है।
Article 47, 93, 152-237, 243-243-O, 239-241 and 243-P-243-ZG
  • अनुच्छेद 47 में राज्य का कर्तव्य है, कि वह वनों और वन्य जीवन के पोषण और सुरक्षा के स्तर को बढ़ाए है।
  • अनुच्छेद 93 में लोकसभा के सभापति (Speaker) और उप-सभापति (Deputy Speaker) के बारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 152 – 237 में राज्य स्तर पर राज्यपाल: कार्यपालिका, राज्य विधायिका, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के वारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 243 से 243 – O में पंचायत के वारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 239 – 241 में केंद्र शासित प्रदेशो के बारे में वर्णन किया गया है।
  • तथा, अनुच्छेद 243 – P से 243 – ZG में मुनिसिपलिटिस के वारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 243 – P से 243 – ZG भाग में नगर पालिकाएँ का वर्णन बिस्तार से किया गया है।
Article 245-263, 300, 301-307, 312, 320, 328, 352-360 and 368 of Indian Constitution
  • Article of Indian Constitution 245 – 263 में संघ तथा राज्य के मध्य Relations के वारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है।
  • तथा, अनुच्छेद 301 – 307 भाग में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग के बारे में वर्णन है।
  • Article of Indian Constitution में अनुच्छेद 312 में All-India Services के वारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 320 में लोकसेवा आयोग के वारे में वर्णन है।
  • अनुच्छेद 328 में ऐसी विरासत के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए एक राज्य की विरासत की शक्ति के वारे में वर्णन है।
  • तथा, अनुच्छेद 352 – 360 में आपातकालीन प्रावधान के बारे में वर्णन है।
  • और, अनुच्छेद 368 में संविधान संसोधन के बारे में वर्णन है।      

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